Saturday, July 12

नगर निगम का बैंक खाता सीज

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मेरठ 05 मई (प्र)। गावड़ी में कूड़ा निस्तारण सही से नहीं होने के छह साल पुराने मामले में एनजीटी के आदेश पर एसडीएम सदर ने नगर निगम का बैंक खाता सीज कर दिया है। बैंक प्रबंधक को आदेश दिया गया है कि जुर्माने की बकाया राशि 24 लाख 28 हजार 125 रुपये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में ट्रांसफर किया जाए। तब तक खाता सीज रहेगा।

2019 में एनजीटी में शिकायत हुई थी कि गावड़ी में सही तरीके से कूड़ा निस्तारण नहीं होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस पर एनजीटी ने जांच कराई। जांच के दौरान नगर निगम पर 24 लाख 28 हजार 125 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जुर्माना वसूली के लिए कहा गया।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कई बार नोटिस जारी किया गया। नगर निगम ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए डीएम को भेज दिया गया। अब सदर तहसील के एसडीएम ने केनरा बैंक केसरगंज के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर नगर निगम के दो बैंक खातों को सीज कर दिया। साथ ही बैंक प्रबंधक को सीज खाते से 24 लाख 28 हजार 125 रुपये की राशि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नाम ट्रांसफर करने का आदेश दिया।

अधिकारियों को पता ही नहीं
खास बात यह है कि नगर निगम के अधिकारी बैंक खाता सीज होने की कार्रवाई से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। नगर निगम के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी जितेन्द्र प्रताप यादव का कहना है कि शनिवार को मीडिया से जानकारी मिली है। सोमवार को बैंक से इसकी जानकारी ली जाएगी।

तीन और मामले हैं विचाराधीन
इसी तरह तीन और मामले भी विचाराधीन है। एक मामले में नगर निगम पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है, जो तीन सितंबर 2024 से विचाराधीन है। दूसरा मामला तीन लाख 56 हजार 250 रुपये का है, जिसमें 25 मई 2022 को आरसी जारी हो चुकी है। तीसरा मामला कूड़ा जलाने से संबंधित है, जिसमें 16 अगस्त 2024 को 25 हजार का जुर्माना लगा है। तीन मामले कूड़ा निस्तारण और एक मामला कूड़ा जलाने से संबंधित है।

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