Monday, December 23

पूर्व सांसद जया प्रदा को रामपुर की अदालत ने दिया गिरफ्तार करने का आदेश

Pinterest LinkedIn Tumblr +

रामपुर 12 दिसंबर। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्‍लंघन केस में पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ पांचवीं बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जया प्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी जमानत लेने वाले दोनों जमानतियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। कोर्ट से गैर हाजिर रहने की वजह से इस मामले में जया प्रदा का बयान नहीं दर्ज हो पाया है।

11 दिसंबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधिवक्‍ता संदीप सक्‍सेना ने बताया कि जया प्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं परन्तु वह अदालत में नहीं आई। जया प्रदा की तरफ से अधिवक्ता ने वारंट वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया। उनके दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अब तक जया प्रदा के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।

इस केस में एक दर्जन अभियोजन की गवाही हो चुकी है। उनके खिलाफ रामपुर के थाना स्‍वार और थाना केमरी आचार संहिता उल्‍लंघन के मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जया प्रदा को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्‍ता असगर ने जया प्रदा की तरफ से गैर जमानती वारस्‍ट निरस्‍त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसका अभियोजन की तरफ से विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

Share.

About Author

Leave A Reply