नई दिल्ली 02 जनवरी। कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। गोल्डी को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। आतंकवाद रोधी कानून के तहत सरकार ने गैंगस्टर के खिलाफ यह कदम उठाया है। बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के प्रमुख मेंबर के तौर पर भी जाना जाता है। गोल्डी पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का निवासी है। अभी वह कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है। इस बारे में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
गोल्डी बराड़ को आतंकवाद रोधी कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया है। इस कानून के तहत आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब गोल्डी के ऊपर से सामान्य अपराधी का टैग हट गया है। वह गंभीर अपराधों की श्रेणी के तहत आतंकी कैटेगरी में आ चुका है। इसका एक साफ मतलब है। जिस किसी को आतंकी घोषित कर दिया जाता है फिर वह किसी देश का नहीं रहता। वह जिस देश में भी पकड़ा जाएगा उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव रहेगा कि वह उसे भारत को सौंपे। बराड़ की कोशिश होगी कि वह जल्दी से जल्दी कनाडा से कहीं और जाए। इस तरह सरकार ने सिर्फ एक कदम से बराड़ की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत एक अधिसूचना जारी की है। इसमें उसने कहा कि पाकिस्तान स्थित एजेंसी से मदद पा रहा सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ कई हत्याओं में शामिल रहा है। वह कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार करता है। गोल्डी राष्ट्रवाद समर्थक नेताओं को धमकी भरे फोन करने, फिरौती मांगने और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर हत्याओं की जिम्मेदारी भी लेता रहा है। प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा बराड़ हत्याओं को अंजाम देने के लिए सीमा पार से ड्रोन के जरिये आधुनिक हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी में भी शामिल है। वह ‘शार्पशूटर’ भी उपलब्ध कराता रहा है। बराड़ और उसके सहयोगी पंजाब में तोड़फोड़, आतंकवादी मॉड्यूल को खड़ा करने, लक्षित हत्याओं और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित नापाक मंसूबों के माध्यम से शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रचते रहे हैं। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी है।
केंद्र सरकार का मानना है कि सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। लिहाजा, उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। उसने 29 मई, 2022 को पंजाब के लोकप्रिय गायक मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी।