नई दिल्ली 29 दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गत दिवस कहा कि उसने ओडिशा में अवैध ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत 3.68 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि और अचल संपत्ति कुर्क की है।
इस मामले में आरोपी दिनेश कुमार राठी, आर लाली आचार्य और उनके साथियों के खिलाफ सबसे पहले ओडिशा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पुरस्कार चिट और धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।आरोपियों ने कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का अपराध किया और भोली-भाली जनता को इस रैकेट में पैसा लगाने का लालच दिया।
ईडी ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने निवेशकों को लाभप्रद रिटर्न का झूठा आश्वासन दिया और उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली।आरोपियों ने कथित तौर पर ”अपराध से अर्जित आय जमा की” जिसे बाद में संपत्तियों में और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निवेश किया गया।
ईडी ने कहा कि 2.14 करोड़ रुपये की बैंक राशि के अलावा राठी और अन्य सहयोगियों की ओडिशा, कोलकाता और पुणे में स्थित 1.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया गया है।