Thursday, April 2

स्कूलों की अवैध वसूली पर सीबीएसई सख्त

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मेरठ 02 अप्रैल (प्र)। सीबीएसई में कक्षा दसवीं में दूसरे बोर्ड परीक्षा में एलओसी (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान स्कूलों में एलओसी के दौरान अवैध वसूली की शिकायत सामने आई हैं, जिस पर सीबीएसई ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

दीवान पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य वीके मिश्रा ने बताया कि निर्देश के अनुसार द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए लिस्ट आफ कैंडिडेट्स जमा करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। साथ ही किसी भी प्रकार की अनधिकृत शुल्क वसूली पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई के अनुसार कक्षा दसवीं के द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करने की प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया है।

प्रथम चरण में केवल छात्रों का विवरण (डेटा) भरा जाएगा। यह प्रक्रिया केवल संभावित परीक्षार्थियों की संख्या का आकलन करने के लिए है। ताकि सीबीएसई आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सके। इस चरण में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरे व तीसरे चरण में विद्यालय छात्रों के विवरण में संशोधन, जोड़, हटाना आदि कर सकते हैं। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि एलओसी जमा होने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद यदि कोई छात्र द्वितीय बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके मुख्य बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाएगा। इससे छात्रों को अनावश्यक दबाव से राहत मिलेगी।

एलओसी के समय ट्यूशन फीस नहीं, होगी कार्रवाई
सीबीएसई ने कहा है कि कुछ स्कूल एलओसी के समय छात्रों से तीन माह की ट्यूशन फीस या अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे हैं, जो गलत है। सीबीएसई इस प्रथा को पूरी तरह अवैध एवं नियमों के विरुद्ध घोषित करता है। ऐसे विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से इस प्रकार की वसूली बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीबीएसई के स्पष्ट निर्देश
● एलओसी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अतिरिक्त या अनधिकृत शुल्क की वसूली पूर्णतः प्रतिबंधित है।
● केवल निर्धारित परीक्षा शुल्क ही लिया जा सकता है।
● सभी विद्यालयों को सीबीएसई के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य
● किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीर माना जाएगा व संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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