Saturday, September 7

जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, महिला डिप्टी जेलर समेत 3 पर मुकदमा

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सीतापुर 20 नवंबर। उत्तर प्रदेश में गत अप्रैल महीने में जिला जेल में एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में सीतापुर जिला जेल की उप जेलर समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद जेल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में डिप्टी जेलर विजयलक्ष्मी गुप्ता, जेल फार्मासिस्ट शैलेन्द्र वर्मा, सुधांशु श्रीवास्तव और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।

इस मामले में जांच अधिकारी आलोक मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मिश्रिख निवासी मृतक बब्लू सिंह पॉक्सो कानून और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में जिला जेल में बंद था। आरोप है कि उप जेलर विजयलक्ष्मी गुप्ता जेल के अंदर बब्लू सिंह से पैसे की मांग करती थीं और पैसे नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
मिश्रिख कोतवाली इलाके के मोहल्ला रन्नुपुर वार्ड संख्या 3 के रहने वाले बबलू सिंह पुत्र उमेश सिंह धारा 376 डी, 120 बी, 506, 354 आईपीसी व 5 जी / 6 पॉक्सो एक्ट, 67 आईटी एक्ट, व गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला कारागार में निरूद्ध था.

सीमा सिंह का आरोप है कि महिला डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता सहित अन्य जेल कर्मी उसके पुत्र बबलू सिंह से अतिरिक्त पैसों की मांग करते थे. पैसे न देने पर शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे. 14 अप्रैल को महिला डिप्टी जेलर व अन्य जेल कर्मियों ने बबलू को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके चोटें आयी. मरणासन्न स्थिति में औपचारिकता मात्र उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक की मां ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी और कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत का सहारा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तुरंत कोतवाली पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने जेल अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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