Monday, January 26

बिना लोकेशन यंत्र और आपात बटन के नहीं मिलेगा फिटनेस-परमिट

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मेरठ 05 जनवरी (प्र)। सड़क पर चलने वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों में अब यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। केंद्र सरकार के निदेशों के क्रम में एक जनवरी 2026 से मेरठ सहित पूरे प्रदेश में नया सुरक्षा नियम लागू कर दिया गया है। इसके जरिए सभी पात्र सार्वजनिक सेवा वाहनों, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों और खतरनाक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र और आपातकालीन सहायता बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) यूतिका सिंह ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुपालन में यह व्यवस्था लागू की गई है। यह नियम एक जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है। अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस नियम के अंतर्गत बस, टैक्सी, मैक्सी कैब, स्कूल वाहन, राष्ट्रीय परमिट से चलने वाले वाहन तथा खतरनाक सामग्री ढोने वाले वाहन शामिल हैं। हालांकि, दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन और वे परिवहन वाहन जिनके लिए परमिट आवश्यक नहीं होता, उन्हें इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।

कैसे काम करेगा नया सुरक्षा सिस्टम ?
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि वाहन में लगे लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र के माध्यम से वाहन की हर समय स्थिति परिवहन विभाग और नियंत्रण कक्ष को ज्ञात रहेगी। किसी भी आपात स्थिति में चालक या यात्री आपातकालीन सहायता बटन दबाकर तुरंत मदद मांग सकेंगे। इससे पुलिस और प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर सकेगा।

फिटनेस, प्रदूषण और परमिट पर सीधा असर
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि अब वाहन की फिटनेस जांच, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, पंजीकरण नवीनीकरण, स्वामित्व परिवर्तन और परमिट जारी करने की प्रक्रिया के दौरान वाहन डाटाबेस में लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र की जांच अनिवार्य होगी। बिना इस सुरक्षा व्यवस्था के वाहन से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी।

अधिकृत कंपनियों से ही लगवाएं यंत्र
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से 15 अधिकृत निमार्ताओं को स्वीकृति दी गई है। वाहन स्वामी केवल इन्हीं अधिकृत कंपनियों और उनके मान्यता प्राप्त केंद्रों से ही लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र और आपात बटन लगवाएं। इनकी सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अपीलः समय रहते नियमों का पालन करें वाहन स्वामी
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे समय रहते नियमों का पालन करें। यह व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यात्री सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सड़क पर अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम है।

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