मेरठ 12 दिसंबर (प्र)। बड़े स्तर पर अवैध निर्माण के चलते डीईओ (रक्षा संपदा अधिकारी) के आदेश पर बुधवार को महताब स्थित बंगला नंबर 200 पर सील गला दी गयी है। यहां स्क्रेप कारोबारी नवाबुद्दीन नाम के शख्स पर अवैध निर्माण का आरोप है। किसी प्रकार के मार्केट बनाने की बात को हालांकि को अधिकारियों ने खारिज किया है। डीईओ कार्यालय के एसडीओ वीके गुप्ता पूरे लावलश्कर के साथ बंगला नंबर 200 पर पहुंचे। डीईओ कार्यालय का अमला देखकर इलाके में हड़कंप मच गया।
वीके गुप्ता ने वहां बताया कि डीईओ के आदेश पर बंगले को सील की कार्रवाई की जा रही है।
एसडीओ वीके गुप्ता के नेतृत्व में गौरव विकास ओमेंद्र व गुलाब सहित विभाग की टीम व भूसा मंडी चौकी इंचार्ज अंकित वर्मा पुलिस फोर्स के साथ महाकालेश्वर मंदिर के पीछे बने अवैध निर्माण पर पीपी एक्ट के अंतर्गत सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंचे थे। सरकारी अमले को देखकर आस- पास लोगों में अफरातफरी मच गई भारी पुलिस फोर्स एवं सदर मजिस्ट्रेट रश्मि सिंह की मौजूदगी में रक्षा संपदा विभाग की टीम ने अवैध निर्माण को सील कर दिया।
एसडीओ वीके गुप्ता ने बताया बीते 21 नवंबर को प्रॉपर्टी लीज होल्डर शांति कुमार जैन कमल किशोर जैन अंबुजा जैन व नवाबूदीन के अलावा अज्ञात के द्वारा बंगला नंबर 200 में पार्ट भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में 5 बी का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का उक्त लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अवैध निर्माण कार्य रोका गया। जिसके क्रम में इस्टेट ऑफिसर द्वारा पी एक्ट धारा 5बी के तहत सीलिंग का आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश के तहत बंगला नंबर 200 में पार्ट भूमि पर अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई तथा इस कार्रवाई की सूचना चस्पा की गई है। वहीं डीईओ ने बताया कि भारत सरकार के बांगलो में पार्ट भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त एन ओ सी के बैनर गैर कानूनी है।