मेरठ 19 सितंबर (प्र)। रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब 20,000 रुपये से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा की जाएगी।
यह आदेश महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, लखनऊ नेहा शर्मा की ओर से जारी किया गया है। इससे पहले यह व्यवस्था केवल पांच जिलों-आजमगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर और सीतापुर में लागू थी अब इसे 10 और जिलों में लागू कर दिया है। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन नवीन शर्मा ने बताया कि अब हापुड़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्दशहर बरेली, अमरोहा, कानपुर नगर, फतेहपुर, देवरिया और चित्रकूट जिलों में भी यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। यानी इन
जनपदों में 20,000 रुपये से अधिक की फीस नकद या अन्य तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी।
महानिरीक्षक निबन्धन नेहा शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गत 19 अगस्त को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का समुचित पालन किया जाए। सभी सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को अपने-अपने जिलों में व्यापक प्रचार- प्रसार कराने को कहा गया है ताकि आम जनता को इस बदलाव की पूरी जानकारी समय पर मिल सके।
नकद लेन-देन पर लगेगी रोक
एआईजी नवीन शर्मा ने कहा कि इस कदम से भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर लगाम लगेगी। नकद भुगतान की व्यवस्था बंद होने से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी। साथ ही, ऑनलाइन भुगतान से आम जनता को सुविधा भी मिलेगी क्योंकि अब लंबी कतारों और अतिरिक्त देरी से राहत मिलेगी। इस आदेश की कॉपी एनआईसी को भी भेजी गई है, ताकि रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी संशोधन किए जा सकें। इसके अलावा जिलाधिकारी और उप निबंधक कार्यालयों को भी समयबद्ध अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
