लखनऊ 12 अक्टूबर। अयोध्या सहित प्रदेश के 45 जिलों में नियमों के विपरीत चुनिंदा स्लॉटर हाउस में मांस की बिक्री के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम को निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं विशेष सचिव चंद्र भूषण को मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है। आरोप है कि घनश्याम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मांस बिक्री की इजाजत दी थी और किसी भी अधिकारी को इसकी जानकारी भी नहीं दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में मांस बेचने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम से मांस बेचने का आदेश जारी कर दिया। अब मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई।
आदेश में धार्मिक स्थल अयोध्या में नगर निगम स्लॉटर हाउस मोहनपुर ठिरिया बरेली को भी मांस बेचने की अनुमति दी गई। कंपनी को अयोध्या के अलावा मुजफ्फरनगर, बरेली, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, संतकबीरनगर, सीतापुर, लखीमपुर और श्रावस्ती जिले भी आवंटित कर दिए गए।
इन जिलों में आवंटन
संभल की इंडिया फूड्स बेगमपुर को 5 जिले, बरेली की रहबर फूड्स इंडिया प्राइवेट को 3 जिले, उन्नाव की रुस्तम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को 3 जिले आवंटित कर दिए गए।
इससे पहले 14 अगस्त 23 को मुख्य पर्यावरण अधिकारी सर्किल-7 विवेक राय ने चार बूचड़खानों को मांस बिक्री की अनुमति दे दी। इसमें हापुड़ की रेबन फूड्स प्राइवेट, संभल की अलफलाह फ्रोजन फूड, अलरहमान फ्रोजन फूड और गाजियाबाद की अल-नासिर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। शासन ने विकेक राय के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं।
भनक जैसे ही शासन को लगी. अपर मुख्य सचिव (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) अनीता सिंह ने पांच अक्टूबर को मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। उन्होंने घनश्याम की ओर से जारी मांस बिक्री संबंधी आदेश को भी रद्द कर दिया।