मेरठ, २४ जनवरी (प्र)। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। पूर्व प्राथमिक और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए तीन चरणों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण के आवेदन दो फरवरी से 16 फरवरी तक लिए जाएंगे। इस चरण की लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी। दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से सात मार्च तक लिए जाएंगे। इस चरण की लॉटरी नौ मार्च को होगी। तीसरे चरण के लिए आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक किए जा सकेंगे वहीं लॉटरी 29 मार्च को निकाली जाएगी।
लॉटरी के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को आवंटन के सापेक्ष नामांकन के आदेश जारी किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत सीटों का मैपिंग और रजिस्ट्रेशन पूरा करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज और आयु सीमा
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया को तहसील और ब्लॉक स्तर पर सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र परिवारों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
आवेदन आरटीई पोर्टल www.rtewz.upsdc.gov.in पर किए जाएंगे। आयु सीमा की गणना एक अप्रैल 2026 से की जाएगी। नर्सरी के लिए तीन से चार वर्ष, एलकेजी में चार से पांच वर्ष, यूकेजी में पांच से छह वर्ष और कक्षा एक में छह से सात वर्ष की आयु होनी चाहिए।
