Tuesday, July 8

सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण का टेंडर रद

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मेरठ 08 जुलाई (प्र)। आवास विकास परिषद की टेंडर कमेटी ने सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के टेंडर को रद कर दिया है। इससे परिषद की तैयारीयों को बड़ा झटका लगा है। अब परिषद अधिकारियों को नए सिरे से तैयारी करनी होगी।

नई आवास नीति में भी सेंट्रल मार्केट व्यापारियों को राहत नहीं मिलने पर आवास विकास परिषद ने सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए तैयारी तेज कर दी थी। इसके लिए छोड़े गए टेंडर पर सोमवार को परिषद मुख्यालय लखनऊ में टेंडर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इकलौती टेंडर फर्म एडीफिश का टेंडर रद कर दिया गया। टेंडर रद करने का कारण फर्म का एकल टेंडर होने और टेंडर रेट कम न करते हुए सममूल्य यानि एटपार पर टेंडर डालने को बताया गया है। टेंडर कमेटी ने मेरठ से परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद को भी लखनऊ बुलाया था। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के अलावा अभी तक की गई कार्रवाई की सम्पूर्ण जानकारी दी। टेंडर रद होने से परिषद अधिकारियों को झटका लगा है वहीं व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

पिछले साल दिया था शीर्ष कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट में भू उपयोग परिवर्तन कर आवासीय भूखण्ड संख्या 661/6 पर बनाए अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। शीर्ष कोर्ट ने व्यापारियों को 90 दिन के अंदर परिसर खाली करने और इसके बाद 15 दिन के अंदर परिषद को 661/6 कॉम्प्लेक्स और इस जैसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इस दौरान तैनात रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर भी कार्रवाई के आदेश दिए थे।

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