मेरठ 25 दिसंबर (प्र)। सुर्कलर रोड स्थित बंगला नंबर 243 में दो लोगों द्वारा किये गए अवैध निर्माण पर 32 वर्ष बाद आखिरकार कैंट बोर्ड को बुलडोजर चलाने में कामयाबी मिली। रेस्टोरेशन खारिज होने के बाद छावनी परिषद की टीम बुधवार को उक्त अवैध निर्माण को दो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई को नहीं रोका।
कैंट बोर्ड के अनुसार सर्कुलर रोड स्थित बंगला नंबर 243 में 1993 में अशोक कुमार तनेजा पुत्र वेद प्रकाश तनेजा और मोहम्मद यूसुफ पुत्र मोहम्मद याकूब ने अवैध निर्माण किया था, दोनों को कई बार छावनी अधिनियम 1924 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया था, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ ही निर्माण कार्य रोकने का भी नोटिस दिया गया था, पर उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अवैध निर्माण के ध्वतीकरण का नोटिस भी दिया गया। अवैध निर्माण करने वालों ने ध्वस्तीकरण के नोटिस के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया गया था।
बोर्ड द्वारा अवैध निर्माणकताओं को अवैध निर्माण को हटाने के लिए छावनी अधिनियम 1924 की धारा 256 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का अंतरिम नोटिस दिया गया था, लेकिन अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अंतरिम नोटिस के विरुद्ध कोर्ट में वाद दायर किया गया। न्यायालय द्वारा 23 फरवरी, 2024 को बाद खारिज कर दिया गया था। अवैध निर्माणकर्ताओं ने न्यायालय के आदेश के खिलाफ रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सात अगस्त 2025 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को खंडित कर दिया।
न्यायालय का आदेश मिलने के बाद सीईओ जाकिर हुसैन के आदेश पर सहायक अभियंता पीयूष गौतम और अवर अभियंता अवधेश यादव टीम के साथ दो जेसीबी मशीनें लेकर मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। टीम में सुनील कुमार, राहुल, परविंदर, चन्द्रकांत, सनी, सतीश, बॉबी, रॉकी, राजू, सलमान, अजहर, संजय और सद्दाम आदि मोजूद रहे।
