Monday, December 23

छोटे कपड़ों में महिलाओं को नृत्य करते देखना अपराध नहीं: हाईकोर्ट

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मुंबई, 13 अक्टूबर। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक पार्टी में छोटे कपड़े पहने महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने को लेकर पांच पुरुषों के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इसको लेकर प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहती है कि अश्लीलता के दायरे में क्या आता है।

न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एस. ए. मेनेजेस की खंडपीठ ने नागपुर जिले में उमरेड पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को गत दिवस रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह नैतिकता के प्रचलित मानदंडों के साथ ही इसको लेकर सचेत है कि वर्तमान समय में किस तरह के पहनावे को सामान्य और स्वीकार्य माना जाता है।

प्राथमिकी के अनुसार, 31 मई, 2023 को पुलिस ने उमरेड इलाके में एक जगह पर छापा मारा और पाया कि कुछ लोग छोटे कपड़े पहने महिलाओं को अश्लील नृत्य करते हुए देख रहे थे और उन पर जाली नोट बरसा रहे थे।
इसके बाद आरोपियों ने मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया। हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि वर्तमान समय में यह काफी सामान्य और स्वीकार्य है कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहन सकती है।

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