Sunday, July 13

आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ कल बंद रहेगा सेंट्रल मार्केट

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मेरठ 19 मई (प्र)। सेंट्रल मार्केट के व्यापारिक संगठनों ने रविवार को बैठक कर मंगलवार को बाजार बंद रखने की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना के व्यापारियों को ब्लैकमेल व उत्पीड़न करने के विरोध में वह सभी व्यापारिक संस्थान बंद रखेंगे। व्यापारियों ने जागृति विहार, शास्त्रीनगर के दुकानदारों से भी अपील करते हुए मंगलवार सुबह 10:30 बजे सेंट्रल मार्केट पर पहुंचने की अपील की है। लोकेश खुराना की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के अवैध भवन ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने कहा कि उन्होंने मेरठ के सभी संगठनों से अनुरोध है कि इस लड़ाई में वे हमारे साथ खड़े होकर संकट से बाहर निकालने के लिए सहयोग करें। उन्होंने संघ संयुक्त व्यापार, मेरठ बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन मेरठ के समस्त जनप्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी यूनियन, आइएमए किसान मोर्चा के समस्त संगठन, छात्र संघ संगठन, मेरठ बुलियन एसोसिएशन व अन्य संगठन से भी साथ में खड़े रहने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स मामले में ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। व्यापारियों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर स्कीम संख्या 7 के तहत ही सेंट्रल मार्केट आता है। इसमें सेक्टर-2 व सेक्टर-6 का मुख्य मार्ग मुख्य रूप से सेंट्रल मार्केट माना जाता है। आवास विकास की रिपोर्टर के मुताबिक इस स्कीम में 6379 स्वीकृत आवासीय संपत्तियां हैं। इनमें से 860 संपत्ति ऐसी हैं, जिनमें व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है। सेंट्रल मार्केट में सराफा डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, मर्चेंट स्टोर आदि हैं।

आवास विकास की लापरवाही से बना अवैध बाजार
आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का कहना है कि उन्होंने किसी भी व्यापारी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य नहीं किया।
आवास एवं विकास परिषद की लापरवाही के कारण अवैध बाजार बन गया, जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दुकानें खाली नहीं हो रहीं, ऐसे में वह अब अवमानन याचिका दायर करेंगे।

52 दुकानदारों पर है एफआई की तैयारी
आवास एवं विकास परिषद ने 661/6 के सभी 21 दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ 15 दिन में दुकानें खाली करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलाने को चेताया गया है। वहीं इस अवैध कॉम्पलेक्स के 21 दुकानदारों के साथ ही 31 अन्य दुकानदार भी हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर की भी तैयारी है।

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