मेरठ 27 मई (प्र)। सुरक्षा मानक और नियमों को ताक पर रखकर भवनों की छतों और सड़कों पर रूफटाप व यूनीपोल होर्डिंग लगाए जाने के मामले का संज्ञान नगर आयुक्त डा. अमित पाल शर्मा ने लिया। सर्वे कराया तो बड़ी संख्या में बिना अनुमति भवनों पर रूफटाप होर्डिंग व निजी भूमियों पर यूनीपोलोडिंग लगे पाए गए। नगर आयुक्त ने चार एजेंसियों पर 52.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कारवाई की।
अभिनव एडवरटाइजिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड पर 13.80 लाख रुपये, ओशियन एडवरटाइजिंग सोल्यूशन पर 9.60 लाख रुपये, हीरा एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 21 लाख रुपये और आरएस एंटरप्राइजिज पर 8.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें अभिनव एडवरटाइजिंग एजेंसी नगर निगम से अनुबंधित है। जबकि तीन एजेंसियां ओशियन, हीरा और आरएस एंटरप्राइजिज कंपनी का नगर निगम से कोई अनुबंध नहीं है। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार का कहना है कि नगर निगम से अनुबंधित एजेंसी अभिनव एडवरटाइजिंग को सड़क पर यूनीपोल होर्डिंग, कियोस्क व गैंट्री विज्ञापन पट लगाने का ठेका है। लेकिन कई जगह उसने बिना निगम की अनुमति लिए रूफटाप होर्डिंग भी लगा रखे हैं।
वहीं, ओशियन, हीरा और आरएस एंटरप्राइजिज कंपनी के निजी भूमि पर यूनीपोल – होडिंग और भवनों पर रूफटाप होर्डिंग लगे पायी गई हैं। इसके लिए इन एजेंसियों ने भी कोई अनुमति नहीं ली थी। बेगमपुल से हापुड़ रोड, बेगमपुल से तेजगढ़ी- मेडिकल कालेज होते हुए काली नदी, तेजगढ़ी से एल ब्लाक तिराहा, रोड, दिल्ली रोड, बागपत रोड सभी प्रमुख मार्गों पर निगम सर्वे करा रहा है। अभी प्रथम सर्वे रिपोर्ट आई है। जिसमें 60 से ज्यादा यूनीपोल – होर्डिंग व रूपटाफ होर्डिंग निजी भूमि पर बिना अनुमति मिले हैं। अभी सर्वे जारी है। चारों एजेंसियों का जुर्माना नगर निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर आयुक्त डा. अमित पाल शर्मा ने कहा कि चार एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न जमा करने पर आरसी की कार्रवाई होगी। एजेंसियों के होर्डिंग अभियान चलाकर जब्त किए जाएंगे। नियमानुसार भवनों की छतों पर या निजी भूमि पर होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए भवन या निजी भूमि स्वामी का अनुमति पत्र, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इन एजेंसियों ने नियमों का पालन नहीं किया।