Monday, December 23

दिल्ली में धुआं या धूल उड़ाने पर लगेगा 50 हजार तक जुर्माना 

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नई दिल्ली, 09 अक्टूबर। दिल्ली नगर निगम ने खुले में कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियमों खुले में कूड़ा जलाने, निर्माणाधीन मलबे को अवैध रूप से डालने, निर्माणाधीन इमारतों पर धूल प्रदूषण फैलाने वालों आदि पर कार्रवाई होगी। इन मामलों पर 200 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए 932 अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 383 टीमें निगरानी करेंगी। साथ ही, तीनों लैंडफिल साइट पर भी नजर रखी जाएगी ताकि कूड़े पर आग लगाने की किसी घटना को रोका जा सके। अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें प्रदूषण के हॉटस्पॉट समेत अन्य जगहों पर निगरानी रखेंगी।
नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आरकेपुरम, ओखला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग, मायापुरी और द्वारका जैसे प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों में लगातार निरीक्षण होगा। निगम ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2023-24 विंटर एक्शन प्लान निर्धारित किया है। इसके लिए कहीं भी कूड़ा जलाने पर पाबंदी पहले ही लगा दी गई थी।

हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण काफी हद तक साफ हो गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गत रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यानी शनिवार को यह सूचकांक 216 के अंक पर था। कंट्रोल रूम से भी कूड़े पर आग लगाने, अतिक्रमण समेत अन्य मामलों पर नजर रखी जाएगी।
सरकार के ग्रीन दिल्ली ऐप, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप और निगम के 311 मोबाइल ऐप से शिकायतों को जल्द दूर किया जाएगा।

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