Tuesday, October 14

80 करोड़ के घोटाले में पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता गिरफ्तार

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मेरठ 08 अक्टूबर (प्र)। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में 80 करोड़ का घोटाला करने वाले पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद गिरि को ईओडब्ल्यू की मेरठ यूनिट ने मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। 2015 में सच्चिदानंद गिरि को प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त कर दिया गया था। आरोप है कि क्रासिंग्स रिपब्लिक स्थित फोस्टर हाइट्स सोसायटी बनाकर एक-एक फ्लैट पर दो से तीन बार तक बैंकों से लोन लिया। सचिन दत्ता पर विजय नगर थाने में धोखाधड़ी के 19 मुकदमे दर्ज हैं। हिमांशु सिंह की तरफ से की गई एफआइआर में ईओडब्ल्यू ने यह गिरफ्तारी की है। उससे पहले ईओडब्ल्यू लोन के बैंक गारंटर सत्यदेव सिंह और अभिषेक सिंह को जेल भेज चुकी है।

गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-41 में रहने वाले पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता ने सहयोगियों के साथ मिलकर गाजियाबाद में बालाजी हाइटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि. डी-3 विवेक विहार, नई दिल्ली के नाम से एक फर्म बनाई फर्म के अंतर्गत क्रासिंग्स रिपब्लिक स्थित फोस्टर हाइट्स सोसायटी बनाकर ग्राहकों को सस्ते फ्लैट बनाकर बेचने का वादा किया। उसके बाद 180 फ्लैटों को दो-दो लोगों को बेचकर बैंक से करीब 80 करोड़ का ऋण ले लिया। इस मामले में 2016 में गाजियाबाद के विजय नगर थाने में 19 मुकदमे दर्ज किए गए। शासन ने इसकी विवेचना ईओडब्ल्यू को सौंप दी।

हिमांशु सिंह की तरफ से दर्ज मुकदमे में बताया गया कि उन्हें बेचे गए फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर पंजाब नेशनल बैंक वसुंधरा गाजियाबाद की शाखा से 55 लाख का लोन ले लिया गया। लोन में गारंटी देने वाले सत्यदेव और अभिषेक सिंह को ईओडब्ल्यू पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गाजियाबाद के विजय नगर थाने से 2017 में भी आरोपित सचिन दत्ता को जेल भेजा गया था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से सचिन दत्ता फरार था। मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद सचिन दत्ता को जेल भेज दिया गया।

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