नई दिल्ली, 14 अप्रैल। सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से उनके पोर्टल से बोर्नविटा समेत विभिन्न पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। बता दें की कोई हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 की धारा (तीन) के तहत गठित एनसीपीसीआर ने सीआरपीसी अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद यह फैसला लिया है।
वहीं जांच में पाया गया कि एफएसएस अधिनियम 2006, एफएसएसएआई और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नियमों और विनियमों के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं है। यह आदेश 10 अप्रैल, 2024 को जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक नियामक (एफएसएसएआई) ने दो अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को उनकी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।