Saturday, July 12

खाद्य पदार्थ में मिलावट की तो उम्रकैद की सजा और पांच लाख का जुर्माना

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मेरठ 10 मार्च (प्र)। त्योहारों के नजदीक अक्सर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। अब होली का त्योहार आने वाला हैं। खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम लगातार संदिग्ध मिलावटखोरों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी भी कर रही हैं। छापेमारी के बाद यदि खाद्य पदार्थ का नमूना अधोमानक पाया गया यानी मिलावट मिली, लेकिन यह सेहत के लिए नुकसानदायक नही हैं तो जुर्माना अदा करने से पीछा छूट जाता है। यदि यह सेहत के लिए हानिकारक पाया जाता हैं तो बाकायदा मुकदमा चलता हैं और उम्रकैद तक की सजा हो सकती हैं। साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगता हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा का कहना है कि हमारे यहां पर हर एफएसओ (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) को हर माह 10 नमूने लेने का लक्ष्य दिया जाता है। वर्तमान में 14 एफएसओ हैं। वर्ष 2024 में 1,780 नमूने लिए गए हैं। जिसमें से 385 नमूने अधोमानक मिले, जबकि 13 नमूने फेल हुए हैं। फेल हुए नमूनों की फाइल लखनऊ कमिश्नर के यहां मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए भेजी हुई है। यदि नमूने फेल होते हैं तो क्या कार्रवाई होती है। यदि नमूने की लैब से अधोमानक रिपोर्ट आई है तो हम अपनी रिपोर्ट एडीएम प्रशासन की अदालत में पेश करते हैं। यहां पर मुकदमा चलता है। आखिर में जुर्माना होने पर खत्म हो जाता है। यदि नमूना फेल आया है यानी खाद्य पदार्थ सेहत के लिए हानिकारक मिलता है तो लखनऊ कमिश्नर के यहां पत्रावली भेजी जाती है। वहां से मुकदमा चलाने की अनुमति मिलती है। अनुमति मिलने के बाद सिविल कोर्ट एसीजेएम के यहां मुकदमा दायर किया जाता है।
खाद्य विभाग की तरफ से वर्तमान में सिविल कोर्ट में 111 मुकदमे चल रहे हैं। अभी तक सभी विचाराधीन हैं। वर्ष 2024 में किसी को उम्रकैद तो नहीं हुई है, लेकिन 16 लोगों पर ढाई लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगा है।
नोटिस के बाद फिर से नमूना लिया जाता है। यदि हानिकारक पाया जाता है तो लाइसेंस रद होता है। यहां मंडलीय प्रयोगशाला है, इसमें कितने नमूनों की जांच होती है। प्रदेश में लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, झांसी में लैब है।
यदि किसी को मिलावट का शक होता है तो आइजीआरएस, खाद्य विभाग की वेबसाइट, 18003455505, 14445, 8887233366 नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं।

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