मेरठ 16 फरवरी (प्र)। गत दिवस सरधना में मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने की कार्रवाई की। टीम ने सबसे पहले नंगला रोड पर काटी गई अवैध विशाल कॉलोनी को ध्वस्त करने का काम किया। यहां टीम ने मुख्य द्वार से लेकर अंदर बने भवन व रास्तों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कॉलोनाइजर ने विरोध भी किया, लेकिन फोर्स के सामने एक नहीं चली। इसके अलावा टीम ने तहसील रोड पर भी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। साथ ही मेडा के बिना मानचित्र पास के निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वहीं, मेडा की कार्रवाई से अन्य कॉलोनाइजरों में भी हड़कंप मचा रहा।
मेरठ महायोजना 2031 के तहत मेडा द्वारा सीमा विस्तारण किया गया है। जिसमें सरधना क्षेत्र भी शामिल है। यानी यहां मेडा की अनुमति के बिना कॉलोनी काटना अवैध हो गया है। मगर सरधना में चारों ओर अवैध कॉलोनी कट रही हैं। गुरुवार को अवर अभियंता पवन भारद्वाज, प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी अर्पित यादव व उप प्रभारी प्रवर्तन मनोज सिसौदिया टीम के साथ सरधना पहुंचे। मेडा की टीम ने नंगला रोड पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का काम किया। टीम ने चार जेसीबी मशीन, मुख्य गेट, अंदर बने भवन व रास्तों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
इस दौरान कॉलोनाइजरों ने विरोध भी किया। मगर फोर्स के सामने एक नहीं चली। भारी फोर्स के बीच टीम ने पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा टीम ने गंगनहर पुल के निकट काटी गई एक अन्य अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का काम किया। जिससे क्षेत्र के कालोनाइजरों में दिनभर हड़कंप मचा रहा। अवर अभियंता ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को जागरुक करने के लिए मुनादी कराई जा रही है। बिना मेडा पास मानचित्र के कोई निर्माण या कॉलोनी अवैध मानी जाएगी। कोई भी कालोनी काटने के लिए मेडा द्वारा मानक तय किए गए हैं। जिनमें मोटे तौर पर चौड़ी और पक्की सड़कें, नाली, कॉलोनी के क्षेत्रफल के हिसाब से पार्क, पानी की टंकी, बिजली की व्यवस्था आदि शामिल हैं। इन सब सुविधा के साथ मानचित्र बनाकर मेडा में पास कराना होता है। मानक पूरे होने पर मानचित्र पास किया जाएगा। साथ ही मेडा में निर्धारित टैक्स जमा होगा। इसके बाद भी प्लाट बेचे जा सकते हैं।