Friday, November 21

एनएचएआई ने टोल पेनल्टी 75 प्रतिशत घटाई, फास्टैग खराब या ब्लॉक होने पर अब नहीं देना पड़ेगा दोगुना टोल

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मेरठ 15 नवंबर (प्र)। एनएचएआई ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए टोल प्लाजा नियमों में संशोधन किया है। अब फास्टैग ब्लॉक होने, बैलेंस खत्म होने या टैग खराब होने की स्थिति में दोगुना टोल नहीं देना पड़ेगा। नई व्यवस्था में पेनल्टी 75 प्रतिशत घटा दी गई है और यह नियम 15 नवंबर यानि आज से लागू होगा।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने यात्रियों को सीधी राहत देते हुए टोल प्लाजा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब फास्टैग ब्लॉक होने, बैलेंस खत्म हो जाने या टैग खराब होने की स्थिति में लगने वाली दोगुनी पेनल्टी को 75 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। पहले यदि किसी वाहन की फास्टैग प्रणाली काम नहीं करती थी, तो ड्राइवर को टोल राशि का दोगुना भुगतान करना पड़ता था। इस नियम को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थीं, खासकर तब जब तकनीकी खराबी या बैंक सर्वर समस्या के कारण फास्टैग अपने आप ब्लॉक हो जाता था । यात्रियों की बढ़ती दिक्कतों और ओवरचार्जिंग की शिकायतों को देखते हुए एनएचएआई ने अब पेनल्टी के नियमों की समीक्षा की और भारी कटौती की घोषणा की है।

भूनी टोल प्लाजा के मैनेजर पुष्कर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नए नियम के अनुसार यदि किसी वाहन का फास्टैग मान्य नहीं है और टोल शुल्क 100 रुपये है, तो पहले 200 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब अधिकतम 125 रुपये ही लिए जाएंगे। इससे यात्रियों को आर्थिक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही टोल प्लाजा पर होने वाली बहस, विवाद और लंबी कतारों में भी कमी आने की उम्मीद है।

एनएचएआई के मेंटेनेंस अधिकारी बबलू यादव कहना है कि फास्टैग को बढ़ावा देना अभी भी प्राथमिकता है, लेकिन यात्रियों को दोगुना शुल्क देना अन्यायपूर्ण था, इसलिए नियम में संशोधन किया गया। अधिकारियों के अनुसार नए प्रावधान से देशभर में करोड़ों वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। नए नियम लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर सिस्टम अपडेट किए. जाएंगे और कर्मचारियों को भी नए शुल्क संरचना के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रियों से फास्टैग को समय पर रिचार्ज रखने और टैग की वैधता जांचते रहने की अपील भी की है।

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