मेरठ, 31 दिसंबर (प्र)। आखिरकार निगम को महानगर के 2.57 लाख भवन स्वामियों को 20 प्रतिशत छूट की तारीख बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। अब भवन स्वामी 31 जनवरी तक 20 प्रतिशत गृहकर में छूट का लाभ ले सकते हैं।
गृहकर की कम वसूली को लेकर नगर निगम में जद्दोजहद चल रही है। नगरायुक्त बार-बार चेतावनी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जीआईएस सर्वे पर लोगों द्वारा सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके चलते गृहकर देने वाले असमंजस में है। निगम ने गृहकर में 31 दिसंबर के बाद 20 प्रतिशत छूट नहीं देने के निर्देश दिए हैं।
महापौर हरिकांत अहलूवालिया, भाजपा पार्षद और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई थी। बार-बार छूट की तारीख की अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। जिस पर नगर निगम आनाकानी कर रहा था। लगातार शिकायतों का ग्राफ बढ़ता देखकर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने अब 20 प्रतिशत छूट की अवधि 31 जनवरी तक करने के निर्देश दिए हैं। गृहकर विभाग के अधिकारियों ने यह छूट 31 मार्च तक अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।
नए गृहकर पर भी मिलेगी छूट
अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि पुराने गृहकर के 2.57 लाख भवन स्वामियों के साथ-साथ नए गृहकर दाताओं को भी छूट देने में शामिल किया है। यह नए भवन जीआईएस सर्वे में चिह्नित किए हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और सभी राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वह गृहकर की वसूली का ग्राफ बढ़ाएं, अन्यथा उनके खिलाफ विभाग या कार्रवाई की जाएगी।