मेरठ 20 जनवरी (प्र)। याकूब कुरैशी के पुत्र इमरान कुरैशी की मैसर्स अल फहीम मोटैक्स प्रालि के एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों से लेन-देन पर रोक लगी हुई है। इन खातों को खोले जाने के लिये दाखिल निगरानी की अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार ने खारिज कर दिया। निगरानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या पांच द्वारा पारित आदेश 27 जुलाई 2023 को चुनौती दी गयी थी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद वासिर ने बताया कि याकूब कुरैशी की मैसर्स अल फहीम मीटेक्स प्रति का एक खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मवाना, दूसरा ईके रोड और एक्सिस बैंक की मुख्य शाखा लालकुर्ती में दो बैंक खाते है कंपनी का अवैध तरीके से संचालन होने की वजह से सील की गई थी। साथ ही कंपनी के स्वामियों पर धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे सभी आरोपित जमानत पर है। विवेचना में कंपनी के खातों में अवैधानिक कार्य से अवैध धन को रखे जाने का आरोप लगा था।
विवेचक ने संबंधित बैंकों के अधिकारियों को पत्र जारी कर बैंक खातों पर रोक लगगवर लेनदेन बंद करा दिया था। तभी से चारों बैंक खाते बंद पड़े हुए है। उन खातों में लेन-देन करने के लिए कंपनी की तरफ से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या पांच में बाद दायर किया था। न्यायालय ने 27 जुलाई 2023 को खारिज कर दिया था उक्त आदेश को न्यायालय विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के यहां चुनौती दी गयी थी। सरकारी वकील मोहम्मद यासिर ने बताया कि निगरानी की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि विवेचक द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करवाया गया है मौजूदा साक्ष्यों के अनुसार बैंक खाते का प्रयोग वैध धन के लिए किया जाना स्पष्ट नहीं है न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि मौजूद बैंक धनराशि वैध स्रोतों से कमाई गई है। न्यायालय ने विवेचक की कार्रवाई पर विश्वास जताते हुए माना कि उक्त धनराशि किसी वैध स्रोत से एकत्रित नहीं है निगरानी न्यायालय ने सीज खातों को खोले जाने के लिए दायर निगरानी निरस्त कर दी।