मैनपुरी, 16 अप्रैल (ता)। इंस्पेक्टर रामनिवास यादव और ठेकेदार शमीम खान की हत्या में आजीवन कारावास काट रहा राज्य स्तरीय माफिया अनुपम दुबे पर पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उसके आर्थिक साम्राज्य पर बड़ी चोट करते हुए जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अब जनपद मैनपुरी के भोगांव में स्थित उसकी 12.96 करोड़ की संपत्तियों को भी कुर्क कर दिया है। इससे पूर्व अनुपम और उसके परिजनों की लगभग 1.71 अरब रुपये की संपत्तियां पहले ही जब्त की जा चुकी हैं।
माफिया अनुपम दुबे की अवैध संपत्ति पर गत दिवस प्रशासन का चाबुक चला। गैंगस्टर एक्ट के मामले में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के आदेश पर अनुपम दुबे की करीब 6 बीघा जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जा रही है। फर्रुखाबाद के माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ फर्रुखाबाद कोतवाली में वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमे की सुनवाई में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने 28 नवंबर 2025 को सुनवाई पूरी की और अनुपम दुबे की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद नवीगंज में गत दिवस नायब तहसीलदार भोगांव रोहित कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल कौशलेंद्र सिंह, नवीगंज चौकी प्रभारी राजकुमार गौतम, फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस के साथ नवीगंज पहुंचे और इस मामले में तीन जगह पर मुनादी कराई। मुनादी कराकर करीब 6 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 12 करोड़ 96 लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने फर्रुखाबाद डीएम की रिपोर्ट पर कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक एसडीएम भोगांव को बनाया है।
माफिया अनुपम दूबे की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गयी
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